भारतीय संविधान के 22 भाग:-
भारतीय संविधान के 22 भाग:-
भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं।
भाग1-संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग 2-नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग 3-मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग 4-राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग 4A-मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग 5-संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग 6-राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7-संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित(अनु़. 238)
भाग 8-संघ राज्य क्षेत्र(अनु .239-242)
भाग 9-पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9A-नगरपालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग 10-अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग 11-संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग 12-वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13-भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग 14-संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14A-अधिकरण(अनु.323A - 323B)
भाग 15-निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16-कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध सम्बन्ध(अनु. 330- 342)
भाग 17-राजभाषा(अनु .343- 351)
भाग 18-आपात उपबन्ध(अनु .352 - 360)
भाग 19-प्रकीर्ण(अनु.361 -367)
भाग 20-संविधान के संशोधन अनु.
भाग 21-अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध(अनु. 369 - 392)
भाग 22-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ,

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